UP Vidhva Pension: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली तमाम सारी योजनाओ में से एक यूपी विधवा पेंशन योजना हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश में तमाम वे सभी महिलाएं जो विधवा है और जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, तथा उनके दैनीय जीवन की समस्याओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा इस योजना का पहल किया गया। इसके द्वारा सरकार ने राज्य की सभी विधवा महिलाओं तथा उनके जीवन की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए मदद के रूप में कुछ धनराशि देकर उनके जीवन में तमाम जरूरतों को पूरा करने का काम कर रही है।
इस योजना से जुड़ी तमाम बातों पर सरकार अभी अमल है। कि अभी ओ सामने पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस योजना के तहत सरकार सभी विधवा महिलाओं के खाते में प्रति माह 500 रुपये मदद के रूप देने का काम कर रही है। हालांकि की अभी इस धन राशि को बढ़ाने के बारे में भी कुछ प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा दिया गया है।लेकिन पूरी तरह से सिद्ध नही है।
UP Vidhva पेंसन योजना क्या है?
Uttar Pradesh Vidhva पेंसन योजना सरकार द्वारा चलाई गई एक सराहनीय योजना है। जिसके तहत सरकार उत्तर प्रदेश रहने वाली सभी विधवा महिलाओं (जिनके पति की कारण मर गए हो) के लिए प्रति माह उनके परिवार के भरण पोषण उनके बच्चों के अछि शिक्षा के लिए सरकार प्रति माह उनके लिए 500 रूपये की धनराशि उनको मदद के लिए उनके खाते में हर महीने देने का काम कर रही है।
यूपी विधवा पेंशन से संबंधित मुख्य विवरण
लेख का नाम | UP Vidhva Pension |
योजना का नाम | यूपी विधवा पेंशन योजना |
योजना का उद्देश्य | उत्तर प्रदेश में सभी गरीब व विधवा महिलाओ की आर्थिक मदद |
योजना शुरू की गई | केंद्र सरकार के द्वारा |
वर्ष | 2023 |
श्रेणी | सरकारी योजना |
लाभार्थी | यूपी की महिलाएं |
मिलने वाली धनराशि | 500 रुपये |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in |
यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ किसे मिल सकता है
इस योजना का लाभ केवल विधवा महिलाएं ले सकती है, और वे इसके लिए उत्तर प्रदेश कि स्थाई निवासी होनी चाहिए। क्यो कि यह पेंशन योजना केवल उन्हीं के लिए बाध्य है, अन्यथा उनके अलावा कोई अन्य राज्य की विधवा महिलाएं इसका लाभ नही ले सकती।
UP Vidhva पेंसन योजना का मुख्य कारण क्या है?
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य की विभिन्न विधवा महिलाओं को उनके पति के मरने के बाद किसी तरह की कोई सहारा नही। इसी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने 500 रुपये की राशि प्रति माह देने का काम कर रही है। जिससे कि अपना जीवन यापन कर सके। और अपनी संतान को अछि शिक्षा प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करे। और इस योजना का लाभ अपने देश की तरक्की में काफी लाभप्रद साबित होगा।
UP Vidhwa Pension योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना के आवेंदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जो नीचे क्रम से दिखाये गए हैं।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाणपत्र
- जाती प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- मृत पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज 2 फ़ोटो
- बैंक पासबुक
यूपी विधवा पेंशन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन का लाभ लेने हेतु आवेदिका उत्तर प्रदेश की नागरिक होनी चाहिए।
- यह योजना केवल विधवा औरतो के लिए ही लागू की गई है।
- आवेदिका का किसी भि सरकारी सेक्टर में कोई जॉब नही होनी चाहिए।
- 18 वर्ष की आयु को पार कर चुकी महिला ही इस योजना का लाभ ले सकती है।
- इस योजना के अंतर्गत केवल वही महिलाएं लाभ ले सकती हैं, जिनको किसी अन्य प्रकार की पेंशन की सुविधा न मिलती हो।
- इस योजना के अनुसार कोई भी विधवा औरत दूसरी शादी करती हैं, तो उसे इसका लाभ नही मिलेगा।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं औरतों को मिलेगी जिनकी 2 लाख रुपये से नीचे की सालाना आय होगी।
UP Vidhva पेंसन योजना का ऑनलाइन आवेंदन कैसे करें?
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरी जानकारी विधि पूर्वक नीचे पूर्ण रूप से दी गयी हैं।
- UP Vidhva पेंसन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट https://ssy-up.gov.in को ओपन करना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट को आपके स्क्रीन पर ओपन होने के बाद आपको निराश्रित महिला पेंसन ऑनलाइन पर क्लिक करें।
- इसके उपरांत आपको महिला कल्याण विभाग, मरे हुए पति के उपरांत आपको निराश्रित महिला पेंसन का फार्म भरने होगा।
- फॉर्म भरने के दौरान आपको अपने सारे दस्तावेज को साथ मे रखना होगा।
- फार्म को भरते समय आपको अपना- नाम, जिला,निवासी, आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र,पति का मृत्यु प्रमाण पत्र,जन्म स्थान, अपना पूरा पता,/ पूरा दस्तावेज, बैंक खाता नम्बर, पासपोर्ट साइज 2 फ़ोटो,इत्यादि सारे दस्तावेज के बारे में ऊपर बताया गया है जो कि आपके फार्म में उनका पूरा विवरण देना होगा।
- दस्तावेज का पूरा विवरण देने के बाद आपको अपना कैप्चा कोड भर देना होगा ।
- भरने के बाद सबमिट कर दें। और पूरा विवरण का एक कॉपी जरूर निकाल लें।
यूपी विधवा पेंशन के लिए Help Line Number
इस योजना से सम्बंधित किसी भी अन्य गतिविधोयो या सेवावों की जानकारी या किसी भी शिकायत के समाधत हेतु आप इस नंबर पर कॉल कर के उसका समाधान कर सकते है।
- उत्तर प्रदेश के लिए – 18004190001
FAQS – UP Vidhwa Pension से जुड़े कुछ मुख्य प्रश्न
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली तमाम सारी योजनाओ में से एक यूपी विधवा पेंशन योजना हैं।
इस योजना का लाभ केवल विधवा महिलाएं ले सकती है, और वे इसके लिए उत्तर प्रदेश कि स्थाई निवासी होनी चाहिए।
UP Vidhva पेंसन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको विधवा पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट https://ssy-up.gov.in से करना होगा।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है, राज्य की विभिन्न विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।